कोरोना काल में निजी लैब व अस्पतालों द्वारा जांच के नाम पर अधिक राशि वसूलने वालों पर अब कार्रवाई करने का आदेश सीएमएचओ बीएल मीणा ने जारी कर दिया है। इस आदेश में लेब व अस्पतालों को हिदायत दी गयी है कि अगर भविष्य में ऐसी कोई शिकायत मिलती है और प्रमाणित होता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। आदेश के माध्यम से कहा गया है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा सरकार के 30 सितम्बर को जारी निर्देशों के अनुरूप निजी चिकित्सा संस्थान व निजी प्रयोगशालाएं कोविड की जांच दर सीजीएचएस के अनुसार नॉन एनएबीएच एनएबीएल के लिए 1700 व एनएबीएच एनएबीएल हॉस्पीटल के लिए 1955 रूपए निर्धारित की गयी हैं। इससे ज्यादा राशि वसूलने पर कार्रवाई की जावेगी। पूर्व में भी ज्यादा राशि वसूलने पर निजी लैब पर कार्रवाई की गयी थी।
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