जयपुरराजस्थान

COVID-19 के बीच राज्य सरकार ने दिया बड़ा ऑफर, जानें कैसे मिलेगा फायदा

राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने कोरोना काल के बीच राज्य के शहरों में बसने वाली जनता को बड़ा ऑफर दिया है. राजस्थान सरकार के स्वायत्त शासन विभाग ने शहरी निकायों में बसने वाली जनता को बकाया गृहकर और नगरीय विकास कर जमा करवाने पर ब्याज और मूल टैक्स में बड़ी राहत दी है. स्वायत्त शासन विभाग की और से जारी आदेश में बकाया गृहकर एक मुश्त जमा करवाने पर मूल गृहकर में 50 प्रतिशत और शास्ति में 100 प्रतिशत माफ की गई है.

वहीं नगरीय विकास कर बकाया एक साथ जमा करवाने पर ब्याज व शास्ति पर एक मुश्त छुट जबकि जिन प्रकरणो में 8 वर्ष से पुर्व यानि 2011 और 2012 से पूर्व का नगरीय विकास कर बकाया है उन प्रकरणो में एक मुश्त बकाया कर जमा करवाने पर उस अवधि के नगरीय विकास कर में ब्याज पेनल्टी की छूट के साथ मूल बकाया में 50 प्रतिशत में की छूट दी गई है.

साल के अंत तक मिलेगा लाभ
इस आदेश को लेकर स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक दीपक नंदी ने बताया कि बकाया नगरीय विकास कर और गृहकर के इस लाभ को लेने के लिए जनता को स्वायत्त शासन विभाग ने 31 दिसम्बर 2020 तक का समय दिया है. इस समय अवधि में राज्य के किसी भी शहर के गृहकर और नगरीय विकास कर के बकायादार अपना टैक्स निकाय जाकर इस बकाया टैक्स को जमा करवाकर सरकार के द्वारा दी गई छूट का लाभ ले सकेंगे.

What's your reaction?