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COVID-19 ड्यूटी के दौरान संक्रमित कर्मचारियों को मिलेगा यह विशेष लाभ

राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि हेल्थ केयर वर्क्स एवं कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए ड्यूटी पर कार्य करते हुए राज्य कर्मचारियों के कोविड-19 से संक्रमित होने पर उनकी चिकित्सकीय उपचार अवधि (जो अधिकतम 30 दिवस होगी) के लिए संबंधित चिकित्सा प्रभारी अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर नियंत्रण अधिकारी द्वारा विशेष अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा। 30 दिवस से अधिक के अवकाश की अवधि आवश्यक होने पर कर्मचारी को नियमानुसार देय’बकाया अवकाश स्वीकृत किया जाएगा। इस संबंध में वित विभाग के शासन सचिव डाॅ पृथ्वी ने आज आदेश कर दिए हैं।

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