सरकार ने आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग (EWS) कैटेगिरी के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। जिन अभ्यर्थियों की ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की वैलेडिटी खत्म हो गई है, उन्हें अब नया सर्टिफिकेट बनाने की जरूरत नहीं है। ऐसे अभ्यर्थियों को पुराने सर्टिफिकेट के साथ आय का शपथ पत्र देने पर मान्य किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी अधिकतम 3 साल तक के लिए अपने सर्टिफिकेट का उपयोग कर सकते हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने शुक्रवार को आदेश जारी करते हुए आय प्रमाण पत्र के शपथ पत्र का प्रारूप भी जारी किया है। इस प्रारूप में शपथ पत्र को आवेदक स्वयं के हस्ताक्षर करके सत्यापित कर देगा और सर्टिफिकेट की प्रतिलिपि के साथ लगा सकेगा।