जयपुरराजस्थान

राजस्थान के लाखों Parents को बड़ा झटका, देनी होगी कोरोना काल की पूरी फीस

राजस्थान  के लाखों अभिभावकों को सुप्रीम कोर्ट (Supeme Court) से बड़ा झटका लगा है. फीस के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि अभिभावकों को कोरोना काल  की पूरी फीस देनी होगी.

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट  के आदेश पर रोक लगाई है. यह रोक जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी  की बैंच ने लगाई है. साल 2019-20 में तय फीस के हिसाब से पूरी फीस देनी होगी. फीस 6 किस्तों में अभिभावक चुका सकते हैं.

 

मुख्य बिंदु

28 अक्टूबर 2020 को फीस को लेकर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने किए आदेश
सीबीएसई की 9वीं से 12वीं तक की फीस में 30 फीसदी कटौती
आरबीएसई की 9वीं से 12वीं तक की फीस में 40 फीसदी तक कटौती
ट्यूशन फीस को लेकर निदेशालय की ओर से जारी किए गए थे आदेश
ऑनलाइन पढ़ाई की ट्यूशन फीस को लेकर किया गया था निर्धारण
स्कूल खुलने पर फीस में 10 फीसदी फीस और जोड़कर वसूलने के थे आदेश
कक्षा 1 से 8वीं तक की फीस को नहीं किया गया था निर्धारित
18 दिसम्बर 2020 को हाईकोर्ट ने निदेशालय के आदेश के तहत दिए आदेश
स्कूलों को निदेशालय की निर्धारित फीस वसूलने के दिए आदेश
जिसके बाद फीस का मुद्दा पहुंचा सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने आज शत प्रतिशत फीस वसूलने के दिए आदेश
अभिभावकों को 6 किश्तों में बकाया पूरी फीस देने के दिए आदेश

बता दें कि राजस्थान में निजी स्कूलों और अभिभावकों के बीच फीस को लेकर काफी लंबे समय से घमासान चल रहा था. कोरोना के चलते पिछले करीब 9 महीनों तक प्रदेश के स्कूल बंद रहे तो वहीं निजी स्कूलों द्वारा लगातार फीस को लेकर दबाव बनाया जा रहा था. इस पर पैरेंट्स ने फीस को लेकर सरकार से गुहार लगाई थी.

राजस्थान हाईकोर्ट ने 7 सितंबर को दिए अपने फैसले में 31 जनवरी तक तीन किश्तों में फीस के भुगतान के आदेश हाईकोर्ट ने दिए थे. बाद में अभिभावकों ने शिक्षा मंत्री से भी हस्तक्षेप करने की गुहार लगाई.

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