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पंच-सरपंच चुनाव : बगैर मास्क लगाए नहीं कर पाएंगे मतदान ,रखने इन बातों क्या ध्यान

गांव की सरकार चुनने के लिए मतदाताओं को इस बार परिचय पत्र के साथ मुंह मास्क अनिवार्य रूप से लगा के जाना होगा। बगैर मास्क वाले मतदाता को बूथ के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। साथ ही बूथ में प्रवेश से पहले प्रत्येक मतदाता की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। कोरोना संक्रमण के संदेह पर मतदाता को मतदान से वंचित रहना पड़ेगा। क्षेत्र की 40 ग्राम पंचायतों में 28 सितम्बर को सरपंच व वार्डपंच के चुनाव होंगे। जबकि 29 को उप सरपंच का चुनाव होगा। कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार ने विशेष गाइडलाइन जारी की है। जिसकी सख्ती से पालना को लेकर निर्वाचन अधिकारी राजेश मेवाड़ा ने प्रांरभिक तैयारियां शुरू कर दी हैं।

तीन दिन तक कराना होगा सेनेटाइज प्रत्येक बूथ पर मतदान के तीन दिन पहले ही सेनेटाइज कराने का कार्य शुरू करना होगा। चुनाव सम्पन्न होने के अगले दिन यानी 30 सिंतबर को दुबारा सेनेटाइज करना होगा। सेनेटाइज कराने को लेकर निर्वाचन अधिकारी मेवाड़ा ने विकास अधिकारी नरेन्द्र मीणा को निर्देश दिए हैं। प्रत्येक बूथ पर होगी चिकित्सा टीम निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदान के प्रत्येक बूथ पर चिकित्सा टीम उपस्थित रहेगी। ये टीम बूथ के मुख्यद्वार पर मौजूद रहकर प्रत्येक मतदाता की थर्मल स्क्रीनिंग करेगी। जिस मतदाता के संक्रमित होने का संदेह होता है उसे तुंरत सैम्पलिंग के लिए भेजा जाएगा। इसे लेकर ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉ. सुरेश यादव को निर्देशित किया गया है।

मतदानकर्मियों के लिए विशेष सुविधा मतदान ड्यूटी में शामिल कार्मिकों के लिए भी विशेष सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उन्हें संक्रमित होने से बचाने के लिए सेनेटाइजर व मास्क सहित अन्य सुविधा दी जाएगी। निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव के दौरान संक्रमण न फैले इसे लेकर पुख्ता प्रबंध किए जाएंगे।

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