जयपुर. राजस्थान सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए प्रदेश के 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू (Night curfew in 8 cities of Rajasthan) लगाने का निर्णय लिया है. साथ ही दूसरे राज्यों से आने वालों लोगों के लिए कोरोना की RTPCR रिपोर्ट दिखाना जरूरी होगा. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Chief Minister Ashok Gehlot) ने निर्देश दे दिए हैं.
8 शहरों में रात 11 बजे के बाद नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया है. 22 मार्च से जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, सागवाड़ा और कुशलगढ़ में नाइट कर्फ्यू, रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा. बाजार रात 10 बजे तक ही खुले रहेंगे. कोरोना की दूसरी लहर की आशंका के मद्देनजर निर्देश.
फिर मिनी कंटेंनमेंट जोन घोषित किया जाएगा
राज्य में मिनी कंटेंनमेंट जोन की व्यवस्था फिर लागू होगी। जहां भी पांच से अधिक पॉजिटिव केस सामने आएंगे। वहां उस क्लस्टर या अपार्टमेंट को कंटेंनमेंट जोन घोषित किया जाएगा। बीट कांस्टेबल की निगरानी में कंटेनमेंट की सख्ती से पालना कराई जाएगी।
प्राइमरी स्कूल बंद रहेंगे, बाकी कक्षाओं में 50 फीसदी उपस्थिति
प्राथमिक स्कूल अगले आदेश तक बंद रहेंगे। इससे ऊपर की कक्षाओं और कॉलेजों में 50 फीसदी से ज्यादा छात्र नहीं आ सकेंगे। इनमें स्क्रीनिंग और रेंडम टेस्टिंग अनिवार्य होगी। अभिभावकों की लिखित सहमति से ही बच्चे शिक्षण संस्थानों में आ सकेंगे।
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