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2000 रुपये के नोट बंदी पर RBI गवर्नर की पहली प्रतिक्रिया, जानिए क्या कहा

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने 2000 रुपये के नोट को लेकर 19 मई को एक घोषणा की थी. RBI ने बताया था कि 2000 के नोट अब सर्कुलेशन से बाहर हो जाएंगे. यानी बैंक या ATM से आपको ये नोट नहीं मिलेंगे. 2000 रुपये के नोट (2000 Rupee Note) को लेकर अब RBI गवर्नर शक्तिकांत दास (Shaktikanta Das) की प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने कहा है कि नोट बदलने के लिए चार महीने का समय दिया गया है, लोग आराम से नोट बदल सकते हैं.

RBI गवर्नर ने आगे बताया कि चार महीने के वक्त को लोग गंभीरता से लें. उन्होंने कहा कि नोट बदलने के लिए काफी समय है, और पुराने नोट बदलने के लिए लगाई गई पाबंदी को लोग किसी तरह की दिक्कत न मानें.

RBI की नई गाइडलाइन

RBI ने 22 मई को बैंकों के लिए एक और गाइडलाइन जारी की. इसमें कहा गया है कि गर्मी को देखते हुए वो लोगों के लिए छायादार जगहों और पानी का इंतजाम करें. कितने नोट बदले गए और कितने जमा किए गए, इसका रोजाना हिसाब रखा जाएगा. इधर RBI गवर्नर ने कहा,

“जो भी परेशानी आएगी, उसे हम दूर करेंगे. हम भी बैंकों के जरिए इस प्रक्रिया पर नजर रखेंगे.”

शक्तिकांत दास ने आगे कहा कि पहले भी दुकान में लोग 2000 के नोट नहीं लेते थे. हमारे ऐलान के बाद ये शायद और बढ़ गया है. उन्होंने कहा कि 2000 का नोट लीगल टेंडर बना रहेगा. लोग 2000 के नोटों से खरीदारी कर सकते हैं. 30 सितंबर तक ज्यादातर नोट हमारे पास आ जाएंगे, फिर हम फैसला करेंगे.

कैसे बदल सकेंगे नोट?

1. कहां से बदल सकते हैं ये 2 हजार के नोट?
जवाब: आप अपने पास की किसी भी बैंक की शाखा में जाकर ये नोट बदल सकते हैं.

2. मेरा बैंक अकाउंट नहीं है तो क्या मैं उसके बिना नोट बदल सकता हूं?
जवाब: हां, आप किसी भी बैंक की ब्रांच में जाकर नोट बदल सकते हैं. उस बैंक में आपका अकाउंट हो ऐसा जरूरी नहीं है. आप सीधे काउंटर पर जाकर नोट बदल सकते हैं.

3. एक बार में कितने नोट बदल सकते हैं?
जवाब: एक बार में ₹20,000 की सीमा तक ₹2000 के नोट बदलवा, यानी दूसरे डिनॉमिनेशन में एक्सचेंज करा सकते हैं. वहीं अगर आपका अकाउंट है तो आप कितने भी 2000 के नोट डिपॉजिट (अकाउंट में जमा) कर सकते हैं.

4. क्या नोट बदलने के लिए बैंक को कोई चार्ज देना पड़ेगा?
जवाब: नहीं, नोट बदलने के लिए आपको कोई भी चार्ज (शुल्क) नहीं देना होगा. ये एकदम फ्री है. अगर कोई कर्मचारी आपसे इसके लिए पैसे मांगता है तो आप बैंक अधिकारी या बैंकिंग लोकपाल में इसकी शिकायत कर सकते हैं.

5. 30 सितंबर तक नोट जमा नहीं किए तो क्या होगा?
जवाब: लेन-देन के लिए ₹2000 के नोटों का इस्तेमाल जारी रख सकते हैं और उन्हें पेमेंट के रूप में रिसीव भी कर सकते हैं. हालांकि, RBI ने 30 सितंबर 2023 को या उससे पहले इन बैंक नोटों को जमा करने या बदलने की सलाह दी है.

6. ये नया नियम किन लोगों के लिए लागू हो रहा है? ​​​​​​
जवाब: यह फैसला सभी के लिए लागू है. हर व्यक्ति को जिसके पास 2000 रुपये के नोट हैं, उसे उन्हें 30 सितंबर तक बैंक की किसी भी ब्रांच में डिपॉजिट करना या दूसरे नोटों से एक्सचेंज करना होगा.

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