आज से नए साल का आगाज है. नववर्ष हमेशा से नई उम्मीदों, नए संकल्पों, प्रयत्नों और बेहतर होने की संभावनाओं का आगाज माना जाता रहा है. वर्ष 2021 (New Year 2021) का पहला दिन भी इन्हीं उम्मीदों की डोर बांधे उदय हुआ है, लेकिन पहली जनवरी से आपकी दिनचर्या में शामिल कई कायदे कानूनों में बदलाव भी हुआ है. राजस्व, जीएसटी, बैंकिंग, शेयर बाजार, पॉवर सहित विभिन्न सेक्टर से जुड़े नियमों में अहम बदलाव हुए है.
पहली जनवरी से कई अहम नियमों में बदलाव होने जा रहा है. जनवरी से वर्ष के दौरान सिर्फ 4 सेल्स रिटर्न फाइल (Sales Return File) करने होंगे, पहले 12 करने होते है. प्रतिमाह जीएसटी रिटर्न (GST Return) जमा करवाने से राहत मिलेगी. 50,000 रुपये से अधिक भुगतान वाले चेक के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम प्रभावी किया जा रहा है. यूपीआई पेमेंट सर्विस पर ऑनलाइन खरीद कंपनियां शुल्क लगाने की तैयारी में है. सेबी ने मल्टीकैप म्यूचुअल फंड (Multi cap Mutual Fund) के लिए असेट अलोकेशन के नियमों में बदलाव कर रिस्क कम किया है.
एक जनवरी से बिजली उपभोक्ता के अधिकार के नियमों को प्रभावी किया जा रहा है. अब आवेदन करने पर तय समय सीमा में बिजली कनेक्शन देना होगा. शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में समय सीमा तय की गई है. कंपनियों को शहरी क्षेत्र में सात दिन, नगर पालिका क्षेत्र में 15 और ग्रामीण क्षेत्रों में एक महीने के अंदर बिजली कनेक्शन देना होगा. इरडा के निर्देश पर 1 जनवरी से सरल जीवन बीमा पॉलिसी भी लाई जा रही है. वहीं, चौपहिया वाहनों की दरों में इजाफे की संभावना है. कच्चे माल की दरों में इजाफे के चलते यह निर्णय लिया जा रहा है.
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