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देखिये नए मोटर एक्ट का जलवा – क्या क्या हुआ इन 5 दिनों में

ऑटो चालक पर 47,500 रुपये का जुर्माना, शराब पीकर बिना लाइसेंस कर रहा था ड्राइविंग

 

नए मोटर वाहन कानून लागू होने के बाद इसका उल्लंघन करने वालों की जेब पर भारी पड़ रहा है। बुधवार को ओडिशा में एक ऑटो चालक हरिबंधु कांहर का नियमों के उल्लंघन करने पर 47,500 रुपये का चालान कटा।

दरअसल ऑटो चालक शराब पीकर ऑटो चला रहा था। इसके साथ ही उसके पास न तो लाइसेंस न ही आरसी और न ही वैध परमिट। जांच अधिकारियों ने उसे हिरासत में लेने के साथ ही उसका ऑटो भी बंद कर दिया है।

एक अधिकारी के मुताबिक यातायात पुलिस और क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) भुवनेश्वर ने आचार्य विहार चाक में एक  ऑटो रिक्शा को रोका। जांच करने पर हरिबंधु नशे की हालत में मिला। इसके अलावा उसके पास कोई कागजात नहीं थे। उसने स्वीकार किया कि उसने शराब का सेवन किया हुआ है।

इसके साथ ही उसने यह भी दावा किया कि गाड़ी से संबंधित सभी दस्तावेज घर में रखे हुए हैं। हरिबंधु ने कहा कि वह इतना भारी जुर्माना नहीं भर सकता। वह उसका ऑटो जब्त कर सकते हैं या फिर उसे जेल भेज सकते हैं।

23 हजार का कटा स्कूटी का चालान, मालिक बोला-इतने की तो गाड़ी भी नहीं

नए ट्रैफिक नियम लागू होने के बाद और जु्र्माना बढ़ने का आदेश लागू होने के दिल्ली निवासी एक शख्स का गुड़गांव में 23 हजार रुपये का चालान कट गया है। इसके साथ ही गुड़गांव ट्रैफिक पुलिस ने स्कूटी को भी सीज कर लिया है। इस चालान की कॉपी भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है।

5 हजार की स्कूटी

दिल्ली की गीता कॉलोनी निवासी दिनेश मदान ने  सोमवार को गुड़गांव किसी काम से गए थे। जिला अदालत कॉम्पलेक्स के सामने स्थित सर्विस रोड पर उन्होंने हेलमेट उतार दिया। वहां पर खड़े पुलिसकर्मियों ने उनसे गाड़ी के कागजात मांगे। कागजात न होने की स्थिति में पुलिस कर्मियों ने 23 हजार रुपये का चालान कर दिया। दिनेश ने कहा कि उनकी स्कूटी काफी पुरानी हो गई है और इस वजह से उसकी अब कीमत फिलहाल 15 हजार रुपये के करीब है।

दिनेश के पास न तो स्कूटी की आरसी थी और न हीं ड्राइविंग लाइसेंस, प्रदूषण सर्टिफिकेट, थर्ड पार्टी बीमा था। पांच नियम तोड़ने पर ट्रैफिक पुलिस ने इतने रुपये का चालान कर दिया।

गाड़ी को किया सीज

दिनेश ने बताया कि ट्रैफिक पुलिसकर्मियों ने चालान काटने के बाद स्कूटी को सीज कर दिया है। अब गाड़ी को कोर्ट से छुड़ाना होगा। इसके लिए पहले थाने में जाकर के केस बनेगा और फिर उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसके साथ ही चालान भरने के अलावा जमानत भी देनी होगी। दिनेश ने कहा यह होने के बाद से वो बहुत परेशान हैं। हालांकि अब वो इस स्कूटी को छुड़ाने के लिए नहीं जाएंगे।

ट्रैक्टर का कटा 59,000 रुपये का चालान, जानिए- किन नियमों का किया था उल्लंघन

मोटर व्हीकल एक्ट (Motor Vehicle Act) में संशोधन के बाद से यातायात नियमों के उल्लंघन पर फाइन बढ़ गया है, जिसकी वजह से हाल ही में कटे कई चालान खबरों का विषय बन गए हैं। अब हरियाणा के गुरुग्राम में ट्रैफिक पुलिस ने एक ट्रैक्टर का 59 हजार रुपये का चालान काटा है। इससे पहले गुरुग्राम में ही एक स्कूटी चालक का 23 हजार रुपये का चालान कटा था।

अब मंगलवार दोपहर को शहर के न्यू कालोनी मोड़ पर ट्रैफिक पुलिस ने विदाउट लाइसेंस, विदाउट इंश्योरेंस, विदाउट आरसी, शराब पी कर तेज़ रफ़्तार से ट्रैक्टर को भागना और बाइक सवार को खतरनाक ड्राइविंग की वजह से टक्कर मारकर मारपीट करने को लेकर चालान किया है। ट्रैक्टर को पुलिस ने अपने पास रख लिया है।

गुरुग्राम पुलिस के एसीपी समशेर सिंह के मुताबिक, 2 सितंबर को कुल 950 चलान जबकि 3 को 740 चलान काटे गए हैं। उन्होंने कहा कि “मेरी राय है कि नियम सख्त होना चाहिए। जो ट्रैफिक के नियम हैं, उसे पालन करें इससे वाहन चालकों का फायदा है। दूसरों का भी फायदा होगा।”

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